भारत में टैक्स-फ्री आय आमतौर पर दो श्रेणियों में आती है — एक वह आय जो कानून के अनुसार छूट प्राप्त है और दूसरी वह जो रिबेट या कटौतियों के कारण प्रभावी रूप से टैक्स-मुक्त बन जाती है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए व्यक्ति कई टैक्स-बचत प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं।
नए टैक्स रेजीम के तहत धारा 87A के अंतर्गत रिबेट का लाभ लेने के बाद ₹12 लाख तक की आय टैक्स-मुक्त हो सकती है, जबकि वेतनभोगी व्यक्ति स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित लगभग ₹12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं देंगे।
प्राकृतिक रूप से टैक्स-मुक्त आय के स्रोत
कृषि आय भारतीय टैक्स कानून के अनुसार पूरी तरह टैक्स-मुक्त है, हालांकि यदि कुल आय छूट सीमा से अधिक हो जाए तो दर निर्धारण के लिए इसे गणना में शामिल किया जा सकता है।
निकट संबंधियों जैसे माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहन से प्राप्त उपहार बिना किसी सीमा के टैक्स-मुक्त हैं। गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार एक वर्ष में ₹50,000 तक टैक्स-मुक्त हैं।
पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ पूरी तरह टैक्स-मुक्त हैं।
वसीयत के माध्यम से प्राप्त विरासत पर टैक्स नहीं लगता, हालांकि विरासत में मिली संपत्ति से होने वाली आय टैक्स योग्य हो सकती है।
जीवन बीमा की मैच्योरिटी राशि और मृत्यु पर मिलने वाले लाभ सामान्यतः प्रीमियम की शर्तें पूरी होने पर टैक्स-मुक्त होते हैं।
निवेश और रिटायरमेंट से जुड़े टैक्स-फ्री लाभ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसी योजनाओं से मिलने वाली राशि EEE (Exempt-Exempt-Exempt) मॉडल के तहत टैक्स-मुक्त होती है, बशर्ते योगदान सीमाओं का पालन किया गया हो।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स-मुक्त है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी श्रम और टैक्स नियमों के अनुसार ₹20 लाख तक ग्रेच्युटी पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इक्विटी निवेश से दीर्घकालिक पूंजी लाभ (Long-Term Capital Gains) ₹1.25 लाख तक प्रति वर्ष टैक्स-मुक्त हैं।
सरकार समर्थित संस्थाओं द्वारा जारी किए गए टैक्स-फ्री बॉन्ड से प्राप्त आय पर टैक्स नहीं लगता।
भत्ते और अन्य छूट
पुराने टैक्स रेजीम के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पात्रता के अनुसार आंशिक या पूर्ण छूट के हकदार हो सकते हैं।
बच्चों की शिक्षा भत्ता और कुछ अन्य वेतन घटक निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत छूट के योग्य हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण नोट
अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड आय सामान्यतः प्राप्तकर्ता के हाथों में टैक्स योग्य है।
टैक्स नियम नई वित्त विधेयक/वित्त अधिनियम के साथ बदल सकते हैं, इसलिए वित्तीय योजना बनाने से पहले सरकारी स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक है।
- 21 February, 2026
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